नाहन: उपमण्डल विधिक सेवा प्राधिकरण नाहन द्वारा आज होली हार्ट पब्लिक स्कूल नाहन में 9वीं तथा 11 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कानूनी पाठ की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर बच्चों को कानूनी पाठ की जानकारी देते हुए ज़िला एवं सत्र न्यायाधिश श्री सुरेश्वर ठाकुर ने कहा कि भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक संरचना में घरेलू और जनता दोनों ही क्षेत्र के क्रिया-कलापों का संचालन किसी न किसी कानून द्वारा होता है तथापि हम में से अधिकतर लोग और आम नागरिक को कानून के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत तथा यहां की कुछ हद तक शहरों में लोगांे को मूलभूत कानून की जानकारी तथा उनके निदान का ज्ञान नहीं है और यदि हमें अपने नागरिकों, विशेषकर युवाओं जो राष्ट्र के भविष्य हैं को शक्तियां प्रदान करनी है तो उन्हें मूल ज्ञान प्रदान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा अभियान से प्रदेश के 9वीं और 11वीं के स्कूली विद्यार्थियों को कानून के बारे में जागरूक कर उत्कृष्ठ समाज की संरचना में उन्हें कल के सुयोग्य नागरिक बनाने की दिशा में एक मील पत्थर साबित होगा और वे शासन से अपने अधिकारों को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत प्रदत अधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम होंगे।
श्री ठाकुर ने न्यायिक प्रणाली , मानव अधिकार,मौलिक अधिकार एंव कर्तव्य
विषयों पर विस्तृत जानकारी दी उन्होने समानता के अधिकार पर बोलते हुए अध्यापक गण व स्कूल प्रशासन का आहवाहन किया कि वे सभी वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से ध्यान देना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया है । उन्होने विद्यार्थियों से नशा न करने औॅर आपस में प्रेम व प्यार से रहने की नसीहत दी ।
इस अवसर पर न्यायिक विभाग द्वारा विद्यार्थियों को कानूनी पाठ की किताबें भी बांटी गई।