सोलन: जिला की परवाणू पुलिस के पी.ओ. सेल ने लंबी जद्दोजहद के बाद एक शातिर अपराधी को पंजाब के पठानकोट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 34 वर्षीय आरोपी सतीश कुमार उर्फ प्रताप सिंह, जो बिलासपुर के स्वारघाट का रहने वाला है, पिछले लंबे समय से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। पुलिस ने उसे भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित किया हुआ था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन परवाणू पुलिस की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर उसे 30 दिसंबर को पंजाब से धर दबोचा।

मामले की पृष्ठभूमि साल 2014 से जुड़ी है। कसौली निवासी वीरेंद्र सिंह ने 4 फरवरी 2014 को परवाणू थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर सतीश कुमार को बतौर ड्राइवर रखा था। 8 जनवरी 2014 को सतीश परवाणू से सामान लोड कर गोरखपुर गया था। वहां माल उतारने के बाद उसने मालिक को सूचना दिए बिना अपनी मर्जी से अन्य फर्मों का सामान ढोया और किराए के रूप में 45,450 रुपये वसूल किए। हद तो तब हो गई जब वह इस रकम को लेकर मालिक के पास लौटने के बजाय गाड़ी को फिरोजाबाद में लावारिस छोड़कर फरार हो गया और पैसे गबन कर लिए। उस समय पुलिस ने अमानत में खयानत (IPC 406) का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
बाद में आरोपी कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन ट्रायल के दौरान उसने अदालत में पेश होना बंद कर दिया। कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बावजूद जब वह हाजिर नहीं हुआ, तो उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया। पीओ सेल की टीम लगातार उसकी तलाश में थी, लेकिन वह अपनी पहचान और ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। अंततः 30 दिसंबर 2025 को पुलिस ने उसे पठानकोट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 209 और 269 के तहत नया मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।