16 से 21 नवम्बर तक श्री रेणुका जी क्षेत्र में आग्नेय अस्त्रों, विस्फोटक पद्धार्थ तथा हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध

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By Hills Post

नाहन: ज़िला दण्डाधिकारी श्री पदम सिंह चौहान ने आज यहां आदेश जारी करते हुए श्री रेणुका जी मेला-2010 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 से 21 नवम्बर तक ग्राम पंचायत ददाहू, खालाक्यार तथा मेला क्षेत्र में आग्नेय अस्त्रों, विस्फोटक पद्धार्थ तथा हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान मेला क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों तथा शराब पीने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

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