सिरमौर: चरस तस्करी में दोषी पाए गए आरोपी को 10 साल की कठोर सजा, 1 लाख का जुर्माना

नाहन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज एक मामले में चरस तस्करी के आरोपी चतर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों के कठोर कारावास और ₹1,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला 28 नवम्बर 2019 का है, जब विशेष जांच इकाई (SIU) की टीम अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पौंटा, सतौन और रेणुकाजी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। रात करीब 8:30 बजे सतौन में कांस्टेबल राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि चतर सिंह, पुत्र जीत सिंह, निवासी सथोरे, डाकघर कांटी मशवा, तहसील कमरऊ, चरस की बिक्री के लिए शिलाईना के पास डचोई पुल पर आया हुआ है।

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सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हुई और रात करीब 9:30 बजे डचोई पुल के पास पहुंची। मौके पर दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाया गया। इस बीच पुलिस ने आरोपी को पुल के दूसरी ओर खड़े देखा, जो हाथ में एक कैरी बैग लिए हुए था। जैसे ही हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने अपनी पहचान बताई, आरोपी ने बैग को फेंक कर नाले की ओर भागने की कोशिश की। भागते समय चप्पल पहने होने के कारण उसका पैर फिसल गया और उसे चोट लगी। पुलिस ने तत्परता से उसे पकड़ लिया।

उसके पास से मिले कैरी बैग की तलाशी लेने पर उसमें 1 किलो 525 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले की जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत दोषी माना।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।