मंडी: जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी विजय सिंह हमलाल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत विकास खंड बालीचौकी की ग्राम पंचायत रैंस के निसार गांव में और ग्राम पंचायत भटवाड़ी के गांव रेहूकलधार में, विकास खण्ड सुन्दरनगर की ग्राम पंचायत घांघल के गांव घांघल में और ग्राम पंचायत बाढो रोहाड़ा के गांव चन्दनगला में, विकास खण्ड दं्रग की ग्राम पंचायत भड़वाहन के गांव लोहडा में और विकास खण्ड सदर की ग्राम पंचायत नसलोह के गांव चौकी भलेड में उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जानी हैं ।
उन्होंने बताया कि दुकानों के आबंटन के लिए इच्छुक प्रार्थियों, सार्वजनिक संस्थान, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिलाओं द्वारा संचालित समूह, एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वंय पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो व हि.प्र.रा.ना. आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्था से अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र दस्तावेजों सहित https://emerginghimachal.hp.gov.in साईट पर जाकर दिनांक 29 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक कर सकते हैं।
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जायेंगे। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए और उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ दसवीं पास का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज, और बेरोजगार होने बारे प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड की जानी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि वरीयता तय करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल, एससी, ओबीसी, एससी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा/एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करनी होगी। यदि संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होना अनिवार्य है।