नाहन : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला सिरमौर के पांचों विधान सभा क्षेत्रों 55-पच्छाद, (अ0जा0), 56-नाहन, 57- श्री रेणुका जी (अ0जा0), 58-पाॅवटा साहिब तथा 59-शिलाई जोकि 4-शिमला (अ0जा0), संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, के मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के प्रावधान के अनुसार तैयार की गई है, उनकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान मेरे कार्यालय व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप-मण्डल अधिकारी (ना0), पच्छाद स्थित सरांहा, नाहन, संगडाह, पांवटा साहिब, शिलाई व जिला की सभी तहसीलों तथा उप-तहसीलों के कार्यालयों में 02 से 08 सितम्बर, 2024 तक जनसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की सूचियों की स्थापना तथा समायोजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन अथवा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पच्छाद स्थित सरांहा, नाहन, संगडाह,पांवटा साहिब, शिलाई के कार्यालय में 08 सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किए जा सकते है।
उन्होने बताया कि जनता से प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का निपटारा 12 सितम्बर, 2024 तक किया जाएगा।