हिमाचल में अब 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को हेल्मेट पहनना अनिवार्य, अधिसूचना जारी

शिमला: पिछले कल सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हिमाचल में अब दोपहिया वाहनों में 4 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए हैल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया है । राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नियम का उल्लंघन पर चालान के साथ सख्त कार्रवाई होगी।

हालांकि इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में पहले से है, लेकिन राज्य सरकार ने भी इसे अब हिमाचल में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस नियम की सख्ती से पालना की जाएगी।

new rule bike in himachal

अगर आपका बच्चा 4 साल से कम है और उसने हैल्मेट नहीं पहना है तो ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र साथ रखना होगा । जन्म प्रमाण पत्र में लोग नगर परिषद् से जारी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और अस्पताल का कार्ड रख सकते हैं।

इस अधिसूचना में कहा गया है कि अब राज्य में कोई भी दोपहिया वाहन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के दिशानिर्देश अनुसार 2 हेड गियर की रसीद दिखाए बिना पंजीकृत नहीं होगा।

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