सिरमौर में मनमाने दाम नहीं वसूल पायेंगे शराब कारोबारी

नाहन : उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर ने बताया कि आबकारी नीति 2024-2025 की शर्त संख्या 10.37 के अनुसान एल-2 और एल-14 में बिक्री हेतु बियर (ऑल इंडियन मेड) देशी तथा अंग्रेजी शराब के लिए निर्धारित मूल्य (एम.एस.पी) से अधिकतम 30 प्रतिशत लाभांश पर बेची जा सकती है।

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उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में यह आया है कि कारोबारी मनमाने मूल्य वसूल रहे हैं। इसके अलावा शराब कारोबारी द्वारा अधिक लाभ लेने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इस सम्बन्ध में इसकी सूचना तुरंत उपायुक्त राज्य कर एवं आबाकारी जिला सिरमौर स्थित कार्यालय नाहन के कार्यालय में लिखित या दूरभाष 01702-222361 पर दी जा सकती है ताकि नियमानुसार दोषी कारोबारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।