रेहड़ी, फड़ी, फेरीवाले और ठेका मजदूरों को करवाना होगा पुलिस स्टेशन में पंजीकरण
मंडी: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(सीआरपीसी 144) के अर्न्तगत आदेश जारी करके जिला मजिस्ट्रेट अपूर्व देवगन ने मंडी जिला में किसी भी व्यवसायी, ठेकेदार, कृषक या व्यक्ति द्वारा राज्य या जिला से बाहर से आने वाले श्रमिकों को काम पर रखने से पहले उनका पूरा विवरण तस्वीर सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में उपलब्ध ...