चरस रखने के अपराध में 6 वर्ष 6 महीने का कठोर कारावास एवं जुर्माना
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को छ: वर्ष और छ: महीने के कठोर कारावास और ₹ 65,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 13/10/2015 को तकरीबन 11 बजे दिन को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, राम लाल, ...