नाहन: शहर के बीएसपी (Barrier Sensitive Point) क्षेत्र में वीरवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग बच्चा बाजार में स्कूटी चलाते हुए नजर आया। मामला तब गंभीर हो गया जब पता चला कि यह क्षेत्र पहले से ही सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित है, जिसे स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट आदेशों के तहत अधिसूचित कर रखा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चा तेज़ी से स्कूटी चलाते हुए भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में पहुंचा, जिससे राहगीरों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक प्रभारी ने पाया कि बच्चा न तो लाइसेंस धारक है और न ही उसे यातायात नियमों की कोई जानकारी है।

पुलिस जांच में सामने आया कि स्कूटी जगतराम नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है, और उन्हीं ने यह वाहन अपने नाबालिग बेटे को चलाने के लिए सौंपा था। इस गंभीर लापरवाही के चलते संबंधित अधिकारी ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 141 और 199 के तहत जगतराम पर चालान किया, वहीं नाबालिग द्वारा वाहन चलाने और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए धारा 179 के तहत अलग से चालान जारी किया गया है।
वाहन का पंजीकरण (आरसी) एक साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की गई है और बच्चे के नाम पर भविष्य में 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी न करने के लिए भी पत्र संबंधित विभाग को भेजा गया है।
अधिकारी ने मौके पर समझाते हुए कहा, “बच्चे को स्कूटी चलाने देना न केवल उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। भविष्य में यदि ऐसा दोहराया गया तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
पुलिस प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने न दें। ऐसा करना कानून का उल्लंघन है और किसी अनहोनी की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों पर ही आएगी। यह लापरवाही नहीं, अपराध है , इसे हल्के में न लें।