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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मंत्री, राकांपा नेता नवाब मलिक को मुंबई की विशेष अदालत ने आज सोमवार के दिन 21 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

अदालत में पेश करने से पहले नवाब मलिक को मेडिकल चेकअप के लिए मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया था । नवाब मलिक को आज ई.डी. रिमांड के समाप्त होने पर विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकाडे के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने मलिक को जांच एजेंसी की मांग पर न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए । यह मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य आरोपियों के विरुद्ध हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) द्वारा दर्ज केस पर आधारित है। जांच एजेंसी ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) की धाराओं के अंतर्गत यह आपराधिक केस दर्ज किया था।

nawab malik

बचाव पक्ष के वकील अमित देसाई ने ई.डी. पर निशाना साधते हुए अदालत में कहा कि हसीना पारकर पर 55 लाख रुपए की फंडिंग का आरोप लगाकर इसे आतंकी फंड कहा गया था। लेकिन आज ई.डी. का कहना है कि पिछली बार 55 लाख रुपए लिखना एक टाइपिंग की गलती थी और यह केवल 5 लाख रुपए ही है, लेकिन मलिक को इस आधार पर ही ई.डी. की हिरासत में लिया, वकील ने कहा।

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