स्टेट कैडर का विरोध करने वाले पटवारी व कानूनगो हो सकते है सस्पेंड, अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पटवारियों और कानूनगो को सुक्खू सरकार ने चेतावनी देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्टेट कैडर का विरोध करने वाले पटवारियों और कानूनगो को सरकार के सभी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

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उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पटवारी व कानूनगो पिछले कई दिनों से ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और कुछ ने आधिकारिक “व्हाट्स एप्प” भी छोड़ दिया है। यदि पटवारी और कानूनगो तत्काल ऑनलाइन कार्य शुरू नहीं करते तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अनुशासन तोड़ने व कार्य करने के नियमों के उल्लंघन पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा।

notification against strik of patwari

इस मामले लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने सभी उपायुक्तों को एक एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार कर्मचारियों का इस तरह का रवैया अनुचित है, जो सीधे सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन है। साथ यह भी कहा गया है कि यदि उन्हें सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत है, तो उन्हें बातचीत का सहारा लेना चाहिए ना कि लोगों के जरूरी कामों को रोक कर सरकार के आदेशों की अवहेलना करनी चाहिए।

इतना ही नहीं पटवारियों और कानूनगो को चेताया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई भी कार्रवाई जो प्रदेश की आम जनता के हितों के खिलाफ है, सरकार कतई स्वीकार नहीं करेगी। अगर पटवारियों और कानूनगो को कोई शिकायत है तो इस मसले को बातचीत से सुलझाने के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं।


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