माजरा थाना क्षेत्र में 26 जून तक लागू रहेगी धारा 163

नाहन : 13 जून को एक युवक द्वारा युवती को भगाकर ले जाने की घटना के बाद उपजे साम्प्रदायिक तनाव के चलते माजरा थाना क्षेत्र में लागू की गई निषेधाज्ञा को बढ़ा दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब यह आदेश 20 जून से 26 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश माजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किरतारपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिसरवाला व माजरा क्षेत्र में लागू होगा। आदेश के तहत पांच या अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने तथा किसी प्रकार के हथियार के साथ चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

धारा 163

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें तथा क्षेत्र में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।