नाहन में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं, दो लोगों का चालान

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By पंकज जयसवाल

नाहन : गुन्नू घाट चौकी क्षेत्र में आज पुलिस की एक विशेष गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्यवाही बड़ा चौक खेड़ा स्थित मंदिर के निकट हुई, जहां पुलिस टीम ने धूम्रपान कर रहे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध चालान जारी किए।

पुलिस के अनुसार, गुन्नू घाट चौकी की एक टीम ने शहर के संवेदनशील इलाकों में नियमित गश्त का आयोजन किया। इस दौरान बड़ा चौक खेड़ा मंदिर के पास दो व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने तत्काल उनसे जुर्माना वसूला और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 की धारा 4 के तहत कानूनी कार्यवाही की।

इस संबंध में पुलिस प्रवक्ता ने बताया, “सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि धार्मिक और सामुदायिक स्थलों की पवित्रता को भी भंग करता है। हम ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई।

भारत सरकार के COTPA अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, स्कूलों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वालों पर ₹200 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में आरोपी का नाम सार्वजनिक भी किया जा सकता है।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।