नाहन : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (PET) को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच जारी है।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा, जिला सिरमौर, राजीव ठाकुर ने बताया कि आरोपी शिक्षक का मुख्यालय शमशेर जमा दो स्कूल, नाहन तय किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने यह कार्रवाई नियमों के अनुसार 48 घंटे पूरे होने के बाद की है।

यह गंभीर मामला 7 जुलाई, 2025 को तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने नाहन के महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, घटना 21 जून, 2025 को हुई थी। सातवीं कक्षा की छात्रा पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके स्कूल के शिक्षक ने उसे योगा सिखाते समय उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी शिक्षक ने कथित तौर पर छात्रा को यह बात किसी को भी बताने पर स्कूल से नाम काटने की धमकी भी दी थी।
शिकायत मिलने के बाद, महिला पुलिस थाना नाहन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 351(2) और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को 8 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार कर लिया।