नाहन : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला 7 जुलाई, 2025 को तब सामने आया जब पीड़िता की माँ ने महिला पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के मुताबिक, यह घटना 21 जून, 2025 को हुई थी। पीड़िता, जो सातवीं कक्षा की छात्रा है, के साथ उसके स्कूल के एक शिक्षक ने योगा सिखाते समय कथित तौर पर छेड़छाड़ की। आरोपी शिक्षक ने छात्रा को यह बात किसी को भी बताने पर स्कूल से नाम काटने की धमकी भी दी थी।

शिकायत मिलने के बाद, महिला पुलिस थाना नाहन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 351(2) और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को 8 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 22 जुलाई, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है।