बिना कागजात चल रही स्कूल बस पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वसूला डेढ़ लाख जुर्माना

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नाहन: सिरमौर जिला में परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी स्कूल बस से डेढ़ लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है। यह स्कूल बस बिना अनुमति के चल रही थी, और इसके कागजात भी पूरा नहीं थे। विभाग की टीम ने यह कार्रवाई तब की जब शिकायत मिली कि यह बस ओवर स्पीड में चल रही है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा था।

परिवहन विभाग को शिकायत मिली थी कि यह स्कूल बस, जो धौलाकुँआ क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, नेशनल हाईवे पर तेज गति से चलती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह बस बच्चों को लेकर 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही थी, जो न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन था बल्कि बच्चों की जान के लिए भी खतरा था।

school bus

जब परिवहन विभाग की टीम ने बस को रोका और उसकी जांच की, तो यह पाया गया कि बस बिना वैध परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र के चल रही थी। आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि यह स्कूल बस 2013 के बाद से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाई थी और 2012 के बाद इसका इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था। इसके अलावा, यह बस बिना किसी वैध परमिट के चल रही थी, जो कि यातायात नियमों की बड़ी अनदेखी थी।

आरटीओ ने कहा कि स्कूल बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग सख्त है और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में विभाग ने स्कूल प्रबंधन पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया है और स्कूल को निर्देश दिए हैं कि वे बस के फिटनेस और अन्य कागजात सही करवा कर उसे फिर से चलाने की अनुमति प्राप्त करें।

आरटीओ ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई नियमों की अवहेलना पर की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों को अपनी बसों के संचालन में और अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन से यह अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही स्कूल बसों का संचालन करें और समय-समय पर इनकी मैकेनिकल जांच कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया कि अगर स्कूल प्रबंधन द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन जारी रहा, तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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