तलवारों से हमला करने वाला भगोड़ा मोंटू गिरफ्तार, परवाणू पुलिस ने पिंजौर से दबोचा

Photo of author

By Hills Post

सोलन: जिला की परवाणू पुलिस ने सात साल पुराने मारपीट और दंगे के मामले में वांछित एक भगोड़े आरोपी को हरियाणा के पिंजौर से गिरफ्तार किया है। 47 वर्षीय आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ मोंटू, निवासी रतपुर कॉलोनी (पिंजौर), लंबे समय से कानून की गिरफ्त से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने उसे आज पिंजौर-कालका क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 और 269 के तहत नया अभियोग पंजीकृत किया है।

मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2018 की एक हिंसक घटना से जुड़ी है। 13 जून 2018 को परवाणू निवासी प्रमोद शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वे अपनी बोलेरो गाड़ी में साथियों के साथ सेक्टर-4 से परवाणू की ओर जा रहे थे, तभी कसौली रोड चौक पर घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। शिकायत के अनुसार, हमलावर लाठी-डंडों, पत्थरों और तलवारों से लैस थे। उन्होंने शिकायतकर्ता और उनके दोस्तों के साथ बुरी तरह मारपीट की, जान से मारने की धमकियां दीं और गाड़ी के शीशे तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया। उस समय पुलिस ने मोंटू समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 506 आदि के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। लेकिन ट्रायल के दौरान आरोपी सुखजिंदर सिंह ने अदालत में पेश होना बंद कर दिया। माननीय न्यायालय द्वारा बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद जब वह उपस्थित नहीं हुआ, तो कोर्ट ने 27 सितंबर 2025 को उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था। परवाणू पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी और आखिरकार आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को 26 दिसंबर 2025 को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

Photo of author

Hills Post

हम उन लोगों और विषयों के बारे में लिखने और आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करते हैं जिन्हे मुख्यधारा के मीडिया में कम प्राथमिकता मिलती है ।