नाहन : जिला सिरमौर के पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने नाहन निवासी पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को सौंपी शिकायत में साकिर अली पुत्र मोहम्मद इकराम, निवासी मकान नंबर 2691/9, मोहल्ला रानीताल, नाहन ने बताया कि बीते 31 जनवरी 2026 को आरोपी ने उसकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने न केवल उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उसे डरा-धमकाकर 40 लाख रुपये देने का दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने साकिर अली को अपनी पत्नी को तलाक देने की भी धमकी दी।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी की पहचान इकराम पुत्र इस्लाम, निवासी गांव व डाकघर फतेहपुर, तहसील पांवटा साहिब के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने जबरन वसूली और जानलेवा हमले की मंशा के गंभीर आरोप लगाए हैं।
एसपी सिरमौर निश्चित सिंह नेगी ने मामले की पुस्टि करते हुए बताया कि पुलिस थाना माजरा में आरोपी इकराम के विरुद्ध धारा 125, 324(4), 351(2) और 308(3) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।