नाहन नगर परिषद मतदाता सूची संशोधन: नाम जोड़ने/हटाने की अंतिम तिथि 17 अक्तूबर

Photo of author

By पंकज जयसवाल

नाहन : नगर पालिका नाहन की निर्वाचक नामावली के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक नगर पालिका कार्यालय, टाउन हॉल नाहन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एस.डी.एम. (सी) नाहन ने की।
इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, नगर परिषद के वर्तमान एवं पूर्व पार्षद, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया।

बैठक में राज्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के अद्यतन और प्रकाशन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। प्रारूप मतदाता सूची 6 अक्तूबर 2025 को जारी की गई, जबकि दावे और आपत्तियाँ 8 से 17 अक्तूबर 2025 तक दाखिल की जा सकेंगी। इन दावों का निपटारा 27 अक्तूबर 2025 तक तहसीलदार नाहन द्वारा किया जाएगा।

इसके बाद जो लोग निपटारे से संतुष्ट नहीं हैं, वे 3 नवंबर 2025 तक अपील कर सकते हैं, जिसका निपटारा 10 नवंबर 2025 तक एस.डी.एम. नाहन करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर 2025 या उससे पहले प्रकाशित की जाएगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 4, नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 5 और सुधार के लिए फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाएगा, जो 8 अक्तूबर से नगर परिषद कार्यालय नाहन से प्राप्त किए जा सकते हैं।

17 अक्तूबर 2025 के बाद किसी भी प्रकार के नाम जोड़ने, हटाने या सुधार से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

बैठक के अंत में एस.डी.एम. नाहन ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उन्होंने सभी विभागों को समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

Photo of author

पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।