पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में भगोड़े घोषित आरोपी लुधियाना से किया गिरफ्तार

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By Hills Post

सोलन: पुलिस थाना सदर सोलन के अंतर्गत पी.ओ. सैल की टीम ने धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे भगोड़े आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गिरफ्तार किए गए भगोड़े आरोपी की पहचान अजय कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री रता राम, मूल निवासी गांव निहारी, डाकखाना चबूतरा, तहसील सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर तथा हाल निवासी गांव बड़ाला, डाकखाना व तहसील खन्ना, जिला लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है।

आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना सदर सोलन में 19 जनवरी 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ एक ट्रक के संबंध में ₹3,30,000 का सेल एग्रीमेंट किया था। तय शर्तों के अनुसार आरोपी को ₹3,00,000 श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोन खाते में जमा करवाने थे और ₹30,000 शिकायतकर्ता को देने थे, लेकिन आरोपी ने न तो लोन की राशि भरी और न ही शिकायतकर्ता को पैसे दिए। इसके अलावा ट्रक वापस मांगने पर आरोपी ने गाली-गलौज की थी।

मामले के ट्रायल के दौरान आरोपी लगातार अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए पेशियों से गैर-हाजिर रहा। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा 12 जून 2025 को उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था। सोलन पुलिस की पी.ओ. सैल की टीम पिछले काफी समय से आरोपी की तलाश में जुटी थी। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुख्ता गुप्त सूचना और सतत निगरानी के आधार पर 31 अगस्त 2026 को टीम ने उसे लुधियाना से दबोच लिया।

इस संबंध में पुलिस थाना सदर सोलन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत नया अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से अदालत के आदेशानुसार उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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