सोलन: बघाट अर्बन को को-ऑप्रेटिव बैंक के 1 करोड 35 लाख रुपए के लोन मामले में गलत तरीके से की गई नीलामी को लेकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। पुलिस ने बघाट बैंक के तीन आरोपी अधिकारियों नन्द लाल चौहान पुत्र स्व. श्री शंकर लाल उम्र 52 वर्ष निवासी ग्रीन फील्ड फारेस्ट रोड सोलन AGM बघाट बैंक सोलन, भूपेंदर कुमार पुत्र श्री धनीराम उम्र 56 वर्ष निवासी गांव बशाड डा. देवठी सोलन DGM बघाट बैंक सोलन, राजकुमार पुत्र श्री संत राम निवासी उम्र 53 वर्ष गांव हुडंग डाकखाना कंडा तहसील कसौली जिला सोलन के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके माननीय न्यायालय में पेश की गई है।

सोलन के पुलिस अधीक्षक के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, 07-09-2022 को सोलन निवासी अभय शर्मा ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने वर्ष 2019 में बघाट अर्बन को को-ऑप्रेटिव बैंक से 1 करोड 35 लाख का ऋण लिया था। इस ऋण की एवज में शर्मा ने बैंक के पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी। वर्ष 2019 में कोरोना महामारी के कारण अभय शर्मा बैंक की किस्ते चुकाने में असफल रहे। इसी दौरान बैंक ने इनकी सम्पतियों पर Sarfaesi Act-2012 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया था।
बैंक के अधिकारियों ने 12-05-2022 को गिरवी रखी जमीन को बेच दिया। 18-05-2022 को बैंक के बी.ओ.डी. ने इस नीलामी को रदद करने के आदेश दिए थे। लेकिन बैंक के अधिकारियों ने नीलामी को रद्द नही किया और मुकदमा से 57 लाख रूपए प्राप्त करने के बाद भी अगस्त 2022 में बैंक ने यह जमीन नीलाम करते हुए, जमीन का सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया था।
शिकायत कर्ता ने इसके बाद पुलिस थाना सदर सोलन में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान पाया कि बैंक के अधिकारियों ने बैंक के नियमों को ताक में रखकर तथा बैंक के बी.ओ.डी. के निर्देशों का पालन न करने के बावजूद गिरवी रखी जमीन दिल्ली की एक फर्म को बेच दी थी। अब इस मामले में चार्जशीट तैयार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।