सोलन: राजकीय महाविद्यालय सोलन में सोमवार को सड़क सुरक्षा के नियमों और कानूनी प्रावधानों पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के रोड सेफ्टी क्लब और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नए मोटर वाहन अधिनियम और दुर्घटना की स्थिति में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, सोलन के मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता एच. एस. ठाकुर रहे। उन्होंने छात्रों और स्टाफ को संबोधित करते हुए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नए कानून में दावा करने की समय सीमा, बढ़ी हुई मुआवजा राशि और नियम तोड़ने पर लगने वाले कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

ठाकुर ने वाहन बीमा की अनिवार्यता और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पुलिस की भूमिका त्वरित रिपोर्टिंग और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने छात्रों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए।
इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्या डॉ. मनीषा कोहली ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहा और इससे सड़क सुरक्षा से जुड़े कई कानूनी पहलुओं को समझने में मदद मिली। कार्यक्रम में रोड सेफ्टी क्लब के संयोजक डॉ. मुकेश कुमार शर्मा सहित 300 से अधिक छात्र-छात्राओं और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. आलिशा चौहान ने किया।