सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में परवाणू के एक उद्योग पर कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नाले में दूषित पानी को छोड़ने को लेकर जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए उद्योग को 2.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्राकृतिक जल स्रोत को दूषित करने पर यह जुर्माना लगाया है, अब कुछ ही दिनों में उद्योग को यह जुर्माना भुगतना होगा। उल्लेखनीय है कि परवाणू के नरयाल गांव से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत मिली थी कि एक उद्योग द्वारा दूषित पानी और उद्योग से निकलने वाली गंदगी को प्राकृतिक नाले में बहाया जा रहा है।

पर्यावरण को हो रहे नुक्सान के चलते स्थानीय लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्यवाई करने का आग्रह किया था। जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक टीम उद्योग के निरिक्षण के लिए पहुंची और जांच की। निरीक्षण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने पाया कि उद्योग से निकलने वाला दूषित पानी व कचरा प्राकृतिक जल स्रोत में बह रहा है।
जांच के बाद टीम ने सैंपल भी लिए थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब उद्योग को नोटिस जारी कर दिया था। उद्योग को नाले की साफ-सफाई समेत अन्य कई निर्देश दिए थे। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग पर लापरवाही बरतने और पर्यावरण प्रदूषित करने पर 2,40,000 रुपये का जुर्माना किया है।