सोलन : प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban) के दूसरे चरण के तहत जिला सोलन के शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों से 30 मई 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं। नगर निगम सोलन सहित जिले की सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों में योजना का सर्वेक्षण कार्य जारी है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को घर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा, जो पहले चरण में 1.85 लाख रुपये था। नगर निगम सोलन के तहत आने वाले आवेदक अपने दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं या अपने वार्ड पार्षद को भी सौंप सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदक https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PMAY-urban-2.html पर जा सकते हैं। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या शंका के लिए वे सीधे नगर निगम सोलन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का नगर निगम सोलन का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और उसके पास निगम की सीमा के भीतर अपनी नाम पर भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जमाबंदी, ततीमा तथा यह प्रमाणित करने के लिए स्वयं का शपथ पत्र होना चाहिए कि उसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। ये सभी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
योजना में पारदर्शिता और पात्रता की पुष्टि के लिए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पात्र लाभार्थी 30 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कर आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा। पात्र आवेदक स्वयं या लोकमित्र केंद्र की सहायता से PMAY-Urban पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, भरे गए आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतिलिपि नगर निगम सोलन कार्यालय या संबंधित वार्ड पार्षद को भी जमा करवानी होगी।