सोलन: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को विनियमित करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ‘हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम, 2025’ को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत, सोलन जिले की सभी पर्यटन इकाइयों और होम स्टे संचालकों को अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के भीतर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी (DTDO) सोलन, पदमा छोडोन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम उन सभी इकाइयों पर लागू होगा जो पहले से संचालित हैं या नई शुरू होने वाली हैं। संचालकों को जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग सोलन के कार्यालय में या ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी है। पदमा छोडोन ने स्पष्ट किया कि जो इकाइयां पहले से ‘भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे योजना’ या ‘हिमाचल प्रदेश होम स्टे योजना, 2008’ के तहत पंजीकृत थीं, उन्हें भी अब नए नियमों के तहत दोबारा पंजीकरण करना होगा। इसके लिए वे विभागीय पोर्टल https://homestay.hp.gov.in या ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
संचालकों के लिए राहत की बात यह है कि यदि पूर्व में पंजीकृत और कार्यरत इकाइयां निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन करती हैं, तो उनका पंजीकरण ‘निःशुल्क’ किया जाएगा। विभाग ने सभी पुराने और नए होम स्टे मालिकों से आग्रह किया है कि वे समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि उनका संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सके।