एमएसपी से 30 प्रतिशत अधिक लाभ पर शराब बेची तो होगी कार्रवाई

ऊना : उपायुक्त राज्य कर व आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज़िला ऊना में शराब की खुदरा दुकानों एल-2 अथवा एल-14 पर निर्धारित एमएसपी 30 प्रतिशत से अधिक शुल्क लिए जाने पर 8 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं, जिनकी जांच पड़ताल उपरान्त आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि गत वर्ष तक शराब का अधिकतम बिक्री मूल्य यानि एमआरपी निर्धारित किया जाता रहा है जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा शराब का न्यूनतम बिक्री मूल्य यानि एमएसपी निर्धारित किया गया है। वार्षिक आबकारी घोषणाएं 2024-25 की शर्त संख्या 10.37 के अनुसार शराब विक्रेता एमएसपी पर 30 प्रतिशत तक ही लाभ ले सकता है।

उन्होंने बताया है कि यदि कोई एल-2 अथवा एल-14 शराब विक्रेता एमएसपी से 30 प्रतिशत से ज्यादा शुल्क लेता या बिना होलोग्राम शराब बेचते हुए पाया जाता है तो विभाग के मोबाइल नम्बर 9736661553,  कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01975-226088 या ई-मेल  [email protected] पर सम्पर्क किया जा सकता है।  

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।