शिलाई में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर सख्त आदेश जारी

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By पंकज जयसवाल

नाहन : दीवाली पर्व के दौरान सुरक्षा, जान-माल की रक्षा और आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव को ध्यान में रखते हुए सिरमौर जिले के उपमंडल शिलाई में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री, भंडारण, परिवहन और इस्तेमाल को लेकर कड़े प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं। उपमंडल दंडाधिकारी शिलाई, जस पाल ने पूरे उपमंडल में अवैध रूप से पटाखा बिक्री या भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन ने आम जनता और दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल 4 विशिष्ट स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। इनमें एचपी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस शिलाई , खुला मैदान (Timbi), एचपी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रोनहाट तथा खुला मैदान बकरास शामिल हैं। इन अधिसूचित स्थलों के अलावा पूरे उपमंडल में कहीं भी खुले में या दुकानों के भीतर पटाखे बेचना या संग्रह करना पूर्णतः गैर-कानूनी होगा।

जारी आदेश के अनुसार केवल उन्हीं व्यापारियों को पटाखे बेचने का अधिकार होगा, जिन्होंने ‘हिमसेवा पोर्टल’ (e-district) के माध्यम से एसडीएम कार्यालय से नियमानुसार अस्थायी लाइसेंस प्राप्त किया है। इसके साथ ही स्टॉल लगाने के लिए कड़े सुरक्षा नियम तय किए गए हैं; जिसमें दो स्टॉलों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी, संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की सुरक्षा दूरी और पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक यंत्र या बालू से भरी बाल्टियाँ रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 8 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुपालन के लिए एसएचओ शिलाई, पुलिस निरीक्षकों और सभी पुलिस चौकी प्रभारियों को नियमित चेकिंग और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बिना वैध लाइसेंस या तय शर्तों के उल्लंघन पर पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने वालों पर तत्काल छापेमारी कर सामान जब्त करें और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।