सोलन: जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने सोलन में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की समय सारणी के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा आदेश के अनुरूप जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्यरत उचित मूल्यों की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे एवं दिन में 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेंगी।

दिन में 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा। रविवार को इन दुकानों के खुलने का समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक होगा।प्रत्येक सोमवार को यह उचित मूल्य की दुकानें बंद रहेंगी। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिला में कार्यरत सभी उचित मूल्य की दुकानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ-साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित बनाना होगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक, सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी तथा पुलिस इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। 6 मई 2021, 9 मई 2021 तथा 16 मई 2021 को जारी आदेशों के अनुरूप अन्य सभी प्रतिबंध एवं छूट यथावत रहेंगे।

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