ऊना : जो पात्र मतदाता किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए अभी भी इसका अवसर है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि 4 मई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। इसके लिए मतदाता अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी अथवा एसडीएम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वे फॉर्म नंबर 6 लेकर अपना एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार संख्या, आयु और निवास के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ अपना और अपने परिवार के सदस्य, जो 1 अप्रैल, 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में 4 मई 2024 तक दर्ज करवा सकते हैं।

जतिन लाल ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि पंजीकृत मतदाता भी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि अवश्य करें। सूची में मतदाता के नाम सुधार का काम 26 मार्च तक कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वेबसाइट सीईओहिमाचल डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम पंजीकरण सुनिश्चित बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल, 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण कर रहे सभी युवा मतदाता अपना वोट अवश्य बनवाएं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिले में एक भी पात्र मतदाता नाम दर्ज कराने से न छूटे। वोट की ताकत से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसमें सब मतदाताओं की सहभागिता आवश्यक है। सभी अपने वोट का महत्व समझें, और मताधिकार का प्रयोग करें। इसे लेकर अन्यों को भी प्रेरित करें। डीसी ने स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सभी से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

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