ऊना: पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है जोकि संबंधित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवा दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राघव शर्मा ने बताया कि यदि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि से संबंधित दावा या आक्षेप हो तो उसे प्रारुप 2, 3 या 4 में से समुचित प्रारुप में भरकर 18 मार्च तक प्रस्तुत किया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेप पुनरीक्षण प्राधिकारी (संबंधित खंड विकास अधिकारी) को सम्बोधित किया जाना चाहिए और यह या तो व्यक्तिगत रूप में या अभिकत्र्ता के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा पंजीकृत डाक द्वारा भी निर्धारित समय के भीतर दावे या आक्षेप भेजे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 4 दिन के भीतर तक अपीलीय प्राधिकारी एवं उपायुक्त ऊना के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। 

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