बिलासपुर: जिले में अब सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी तथा शनिवार व रविवार को केवल फल, सब्जी, दूध सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। इस बाबत दंडाधिकारी रोहित जम्वाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। डीसी ने यह अधिसूचना मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के बाद जारी की है। जारी अधिसूचना के तहत जिले में 6 मई, 9 मई, 16 मई तथा 25 मई को लागू की गई बंदिशें कुछ संशोधनों के तहत 7 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी।

डीसी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत जिले में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटे खुली रहेंगी। शनिवार व रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश मेडिकल की दुकानों व हेल्थ इंस्टीच्यूशन पर लागू नहीं होंगे। अधिसूचना के तहत दुकानदारों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित ढाबे, वाहनों की मरम्मत तथा कलपुर्जों की दुकानें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थान व सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। यह आदेश 31 मई सुबह 6 बजे से लागू होंगे और 7 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। 

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