नाहन: ज़िला में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को ग्राम पंचायत विक्रमबाग में न्यायिक विभाग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर तथा लोक अदालत का आयोजन किया गया।
शिविर में बोलते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जिला सिरमौर में चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के बारे में आम आदमी को कानून संबंधी जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत् बेरोजगारों को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी बेरोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है उसे आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
श्री देवेन्द्र ने बताया कि पंजीकरण के पश्चात् 15 दिनों के भीतर आवेदकों को जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक के लिए कार्य की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा यदि 15 दिन के भीतर आवेदक को कार्य नहीं मिलता तो उसे नरेगा में निहित प्रावधानों के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
अधिवक्ता जेएस ठाकुर व आरएस तोमर ने भी कानून के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी।