सोलन: ज़िला सोलन में आम जनता को लंबे समय से अदालतों में लंबित विवादों से राहत दिलाने और त्वरित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0 अभियान शुरू किया गया है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी।
प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के दिशा-निर्देशों के तहत यह अभियान ज़िला न्यायालय सहित सभी तालुका न्यायालयों में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को विवादों के वैकल्पिक समाधान (ADR) के लिए प्रेरित करना और आपसी बातचीत से मामलों का शीघ्र निपटारा करना है।
इस अभियान के तहत मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
पारिवारिक व वैवाहिक विवाद: वैवाहिक मामले, भरण-पोषण और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले।
वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले: चेक बाउंस, बैंक ऋण वसूली, वाणिज्यिक विवाद और उपभोक्ता शिकायतें।
दीवानी व राजस्व मामले: संपत्ति विभाजन, बेदखली के मुकदमे और भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद।
अन्य मामले: मोटर वाहन चालान, सेवा संबंधी मामले (Service Matters) और समझौते योग्य आपराधिक मामले (Compoundable Criminal Cases)।
सचिव ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थता एक पूरी तरह से गोपनीय, लचीली, निष्पक्ष और कम खर्चीली प्रक्रिया है, जिसमें एक प्रशिक्षित मध्यस्थ (Mediator) की सहायता से दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण माहौल में सर्वमान्य समझौते पर पहुंचते हैं।
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे वर्षों से लंबित मामलों को सुलझाने के लिए इस अभियान का बढ़-चढ़कर लाभ उठाएं। विस्तृत जानकारी और सहायता के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के कार्यालय दूरभाष नंबर 01792-220713 या राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।