मंडी:  जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल प्रबंधकों को बसों के संचालन के लिए निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं । इस बावत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार ने आज स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्कूलों द्वारा स्वयं संचालित बसों तथा स्कूलों द्वारा पट्टा आधार पर ली गई निजी संविदा वाहनों में सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए निर्धारित गति सीमा में गाड़ी को चलाने, नशा करके गाड़ी को न चलाने, सीट बैल्ट लगाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने बारे चालकों व बस सहायकों को समय-समय पर जागरूक करने को कहा ।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने कार्य क्षेत्र के सभी स्कूल प्रधानाचार्य को इस बारे आवश्यक कदम उठाने तथा समय-समय पर इस बारे स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकों का आयोजन करते रहें । उन्होंने स्कूल प्रबंधन को स्कूली बच्चों को बस में बिठाते एवं उतारते समय भी विशेष ध्यान देने के लिए बस सहायकों को दिशानिर्देश देने को कहा ।
बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृष्ण चंद ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 73 ए के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की ।
इस  अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय प्रबंधक, पथ परिवहन निगम सहित प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।  

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