मंडी: माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता की माँ ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 04/04/2020 को उसकी बेटी पीडिता ने उसको बताया कि लगभग एक माह पहले पीडिता के पिता ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और पीडिता को धमकाया कि अगर वह यह बात किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगाl पीडिता ने इस हादसे बारे अपनी दादी और बुआ को बताया तो उन्होंने भी पीड़िता को चुप रहने को कहा थाl शिकायतकर्ता (पीड़िता की माँ) की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना औट, जिला मण्डी में अभियोग 77/2020 दर्ज हुआ थाI मामले की छानबीन उप निरीक्षक ज्वाला सिंह, थाना औट, जिला मंडी द्वारा अमल में लायी थी, छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना औट, जिला मंडी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया थाI

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, विनय वर्मा द्वारा की गयीl अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376 (2) (f) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹10,000/-जुर्माने की सजा, धारा 376 (AB) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 10,000/-जुर्माने की सजा, धारा 506(ii) के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹1,000/-जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹ 50,000/- जुर्माने की सजा सुनाईl जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 1 से 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl इसके अतिरिक्त पीड़िता की दादी व् बुआ को पोक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत 6-6 माह के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹1,000/- जुर्माने की सजा सुनाईl जुर्माना अदा न करने पर अदालत ने दोनों महिला दोषियों को को एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl सुनाई गयी सभी सजाएँ एक साथ चलेंगीl

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