शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास, रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया इस बिल के संसोधन से सभी होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को अब दोबारा पंजीकरण करवाना होगा।
इस विधेयक अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर सभी इकाइयों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। जिन इकाइयों की पंजीकरण की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है उन्हें इसके शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद सरकार द्वारा तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा।
पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण के तमाम दस्तावेजों व अन्य औपचारिकताओं को 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। होम स्टे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत खोले जाते हैं। होम स्टे योजना के तहत पर्यटकों को ठहराने पर होटलों की तरह किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून 2002 के सरकार ने संशोधन विधेयक में छह महीने की सजा को खत्म कर जुर्माने की राशि 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने का प्रावधान किया है। पंजीकरण के बाद लाइसेंस दो साल तक वैध माना जाएगा।