खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर 2.35 लाख का जुर्माना
मंडी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) मंडी की अदालत ने खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामलों में मंडी जिले के पांच थोक व खुदरा विक्रेताओं को 2 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आए अलग अलग मामलों में अभियोजन का पक्ष लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों ...