नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध, दोषी ताया को कठोर कैद व जुर्माना

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मंडी: जिला मंडी की एक अदालत नाबालिग से साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 09-12-2019 को पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ आकर पुलिस चौकी गागल थाना बल्ह में शिकायत दर्ज की थी कि 09-12-2019 के दिन तकरीबन शाम के पांच बजे पीड़िता जब अपनी छत पर घूम रही थी, तभी दोषी जो पीड़ित का ताया लगता है, ने उसे नीचे बुलाया और दरवाजा खोलने को कहा। पीड़िता ने जब दरवाजा खोला तो दोषी उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

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पीड़िता के विरोध करने पर दोषी ने उसे पैसे देने की बात कही, जिसपर पीड़िता वहां से भाग कर अपनी बुआ के घर चली गई और सारी घटना अपने माता पिता को बताई। पुलिस थाना गागल बल्ह में दोषी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया और छानबीन के बाद मामला अदालत में दायर किया गया।

इस मामले में 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए। मामले की पैरवी सरकारी वकील नितिन शर्मा ने की और अदालत ने दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 452 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5000/- रूपए का जर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

पोस्को अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10000/- रूपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।