सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले नेक व्यक्ति के संरक्षण के लिए नए नियम लागू

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By पंकज जयसवाल

मंडी, 23 दिसम्बर। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आपातकालीन परस्थिति में सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉ नरेन्द्र भारद्वाज ने सड़क सुरक्षा गतिविधियों के सम्बध मे कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी। कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी सभागार में किया गया था। कार्यशाला में जिला भर से आए चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्सों ने भाग लिया। डॉ नरेन्द्र भारद्वाज ने बताया नशे में वाहन चलाना, गाड़ी चलाते समय लापरवाही, अधिक गति व मोबाईल फोन का प्रयोग सड़क दुर्घटनाा का एक बड़ा कारण है। इस कारण बड़ी संख्या में अनमोल जिंदगिंया समय से पहले काल का ग्रास बन रही हैं। उन्होंने कहा कि हम वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के निर्धारित नियमों का पालन करके अपनी व दूसरे की जान बचा सकते हैं।

डॉ दिनेश ठाकुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि दुर्धटना उपरांत प्रथम एक घण्टे में यदि उचित प्राथमिक सहायता घायल व्यक्ति को मिल जाए तो उसे असमायिक मृत्यु से बचाया जा सकता है। इसके लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानो में आवश्यक उपकरण व प्राथमिक सहायता सामग्री उचित मात्रा में व पूर्व तैयारी से होनी चाहिए।
परिवहन विभाग से आए अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटना होने पर हम सभी को  नेक व्यक्ति बनकर पीड़ित की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। ऐसे सहायता करने वाले नेक व्यक्ति के संरक्षण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 क (1) सम्मिलित कर नए नियम लागू किये हैं।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।