मंडी: इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता से पूर्व 16 मार्च तक योजना के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से जिलेवार राशि का आवंटन भी कर दिया गया है।
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि जिला मंडी में इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अर्न्तगत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता से पूर्व 6019 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी 6019 आवेदनों को सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है और इसके लिए कल्याण विभाग को 2,70,85,583 रु की राशि जिला मंडी हेतु प्राप्त भी हो गई है।
उन्होंने ने बताया कि आचार संहिता लागू होने से पहले प्राप्त आवेदनों के दस्तावेजों की जांच तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जांच उपरांत 3187 मामले तहसील कल्याण अधिकारियों से प्राप्त हो चुके है और इन्हें स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 2832 आवेदनों की जांच तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा आगामी एक दो दिनो मे पूर्ण कर ली जाएगी। जांच उपरांत इन आवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है तथा आगामी दिनों में लाभार्थियों के खातों में 4500 रु प्रति लाभार्थी जमा हो जाएंगे ।