नाहन : हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित कर दिया है। इस संबंध में अंतिम अधिसूचना शहरी विकास विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2024 को जारी की गई।
सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को शिलाई को नगर पंचायत घोषित करने का प्रस्ताव जारी किया था, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में 10 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया। इसके बाद, प्रस्तावित क्षेत्र के निवासियों और संबंधित पक्षों से दो सप्ताह के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सभी आपत्तियों पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद, सरकार ने शिलाई को नगर पंचायत घोषित करने का अंतिम निर्णय लिया।
अधिसूचना के अनुसार, नगर पंचायत बनने के बाद भी शिलाई क्षेत्र के निवासियों को विशेष राहत दी गई है। अगले तीन वर्षों तक नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। यह कदम क्षेत्र के नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने और उन्हें नई व्यवस्था के अनुकूल होने का समय देने के लिए उठाया गया है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नगर पंचायत में शामिल क्षेत्र के निवासियों के परंपरागत अधिकार, जो “वाजिब-उल-उर्ज” के तहत दर्ज हैं, पूरी तरह से संरक्षित रहेंगे। इसका अर्थ है कि स्थानीय निवासियों के मौजूदा भूमि और संपत्ति संबंधी अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा।
नगर पंचायत बनने से शिलाई क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके तहत, शहरी विकास से संबंधित योजनाएं लागू की जा सकेंगी, और क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा। सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग के सचिव रितेश चौहान द्वारा जारी की गई। इस निर्णय का उद्देश्य शिलाई को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करना और क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
शिलाई के निवासियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि नगर पंचायत बनने से क्षेत्र के विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा।