नाहन: नगर परिषद चुनावों के चलते शराब की बिक्री और वितरण पर 48 घंटे का पूर्ण प्रतिबंध

नाहन : नगर परिषद चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं । रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) एवं एसडीएम नाहन राजीव कुमार सांख्यन ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए नाहन नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है । यह आदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जारी किया गया है ।

जारी आदेश के अनुसार, नाहन नगर परिषद के सभी 13 वार्डों के मतदान क्षेत्रों में दिनांक 15 मई (शाम 3:00 बजे) से शराब की बिक्री और वितरण पर रोक लग जाएगी । यह प्रतिबंध 17 मई को मतदान समाप्त होने और सभी वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगा । इस दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, कैटरिंग हाउस, ढाबा या किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर नशीले पदार्थों को बेचने, देने या वितरित करने की अनुमति नहीं होगी ।

एसडीएम राजीव कुमार सांख्यन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 304-आर के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी । पुलिस और आबकारी विभाग (Excise Department) को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी शराब ठेकों और दुकानों पर इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं ।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।