मंडी: जिला में आ रहे प्रवासी कामगारों के लिए अपने समीप के पुलिस स्टेशन में पंजीकरण करवाना जरूरी है। इस संदर्भ में जिला दंडाधिकारी, मंडी अपूर्व देवगन ने आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार जिला पुलिस की ओर से सूचित किया गया है कि मंडी जिला में प्रवासी कामगार, शॉल-कंबल विक्रेता सहित रेहड़ी-फहड़ी लगाने के लिए बाहर से बड़ी संख्या में कामगार पहुंच रहे हैं। इनमें से कई पुलिस को सूचित किए बिना ही यहां रहने लगते हैं। इसके दृष्टिगत जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रवासी कामगारों के सत्यापन किया जा रहा है।
आदेशों के मुताबिक किसी भी इन्वेस्टर/ठेकेदार/व्यक्ति के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वह राज्य के बाहर से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते समय ऐसे श्रमिकों का पूरा विवरण उनकी फोटो सहित समीप के पुलिस थाना में उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त नियमित आजीविका कमाने के उद्देश्य से मंडी जिले के भीतर किसी भी स्थान पर अस्थायी निवास करने वाले सभी रेहड़ी-फड़ी और फेरी वाले और ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना पंजीकरण अवश्य करवाएंगे।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रवासी कामगारों या उनके नियोक्ता पर धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।