ऊना जिले में चुनावों के दृष्टिगत मीडिया कर्मियों के लगी कार्यशाला

ऊना : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव संहिता के सफल क्रियान्वयन में लोकतंत्र के चैथे स्तंभ मीडिया की अहम भूमिका रहती है। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने और जनता तक सही जानकारी पहुंचाने में मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग का आग्रह किया। वे चुनावों के दृष्टिगत मीडिया की भूमिका और दायित्वों को लेकर बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कांफ्रेंस रूम में आयोजित कार्यशाला एवं परिचर्चा में बोल रहे थे।

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कार्यशाला में आदर्श चुनाव संहिता के दौरान पेड न्यूज, फेक न्यूज, मीडिया प्रमाणन एवं चुनावी विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन विषयों पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने विचार रखते हुए नियमों की जानकारी दी । इस अवसर पर पत्रकारों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करते हुए संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

una media meeting

जतिन लाल ने कहा कि चुनावों के दौरान मीडिया की जिम्मेदारी कई गुणा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय में किसी भी जानकारी या समाचार को प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता को अवश्य जांच लें। इसके लिए आदर्श चुनाव संहिता एवं मीडिया प्रमाणन नियमों की जानकारी पत्रकारों को अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने सदैव अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रशासन का सहयोग किया है। चुनावों के दौरान भी प्रशासन को मीडिया कर्मियों से ऐसी अपेक्षा रहेगी।

उपायुक्त जतिन लाल ने कहा है कि लोकसभा चुनावों एवं विधानसभा उपचुनावों में उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेशन करवाना आवश्यक है। बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन केबल नेटवर्क, ईपेपर, टीवी, सोशल मीडिया में में जारी नहीं किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए सत्यापन की अनिवार्यता मतदान पूर्व और मतदान दिवस के दिन वाले 48 घन्टों के लिए ही है।

जतिन लाल ने मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वह बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न करें। इसके अतिरिक्त सरोगेट विज्ञापन का भी प्रकाशन न करें।उन्होंने कहा कि सभी समाचारपत्रों, टीवी चैनलों, ई-पेपर, सोशल मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में बनाए गए एमसीएमसी सेंटर के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है। यह सेंटर 24 घंटे क्रियाशील है।

उन्होंने बताया कि रेडियो, सिनेमा हॉल और एलइडी आदि पर भी नजर रखी जा रही है ताकि बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रसारित न हो। एमसीएमसी द्वारा जारी प्री-सर्टिफिकेशन प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी प्रकार के बल्क संदेश और वॉयस संदेश के विज्ञापन भी प्रसारित नहीं होंगे।
जतिन लाल ने कहा कि चुनाव के दौरान यदि पेड न्यूज किसी उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित की जाती है तो इस संदर्भ में समिति द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा तथा समिति के निर्णय पर उस पेड न्यूज को उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा।


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