बैतूल (रामकिशोर पंवार):  बैतूल जिले की मुलताई तहसील के चौथिया ग्राम पंचायत के पारधी ढाने में स्थित पारधियो की बस्ती को जलाने, लूट, हत्या तथा अन्य संगीन मामलों की जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच कर रही सीबीआई के खिलाफ पारधी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई पर पूरे प्रकरण में लीपापोती करने एवं आरोपियो को बचाने तथा गवाहों को परेशान करने का आरोप लगाते हुये पारधियो के सरगना अलस्या पारधी सहित आधा दर्जन से अधिक पारधियो ने आज पुन: सीबीआई के बैतूल जिला मुख्यालय स्थित कैम्प में अपनी गवाही के नोटिस प्रक्रिया के दौरान मानसिक रूप से प्रताडि़त किये जाने का आरोप लगाते हुये एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है।

बलवीर सिंह सीबीआई निरीक्षक भोपाल कैम्प बैतूल के नाम सम्बोधित पत्र में शिकायतकत्र्ताओं ने आरोप लगाया कि सीबीआई के एसपी खान उन्हे बार – बार बयान लेने के बहाने मानसिक रूप से प्रताडि़त कर रहे है। अपनी मानसिक प्रताडऩा को लकर जबलपुर हाईकोर्ट के बाद अब वह पूरे पारधियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत करने जा रहा है। मामला क्रमांक आर .सी. 00829300- 16 एवं 17 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत गवाही के रूप में बुलाने को लेकर खफा अलस्या पारधी का आरोप है कि उसके पूर्व में बयानो की वीडियो रिकार्डिंग तक हो चुकी है और अभी तक उसके चार बार बयान लिये जा चुके है । लेकिन हर बार सीबीआई बयान देने के लिए नोटिस भेज कर उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रही है। अलस्या का आरोप है कि सीबीआई की कार्यवाही से ऐसा लगता है कि वे फरियादी न होकर आरोपी है। अलस्या सहित सभी शिकायतकत्र्ताओं का यह आरोप है कि सीबीआई चौथिया कांड में शामिल सभी राजनैतिक दलों के सलंग्र आरोपियों को बचाने मे लगी हुई है।

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