नाहन: राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्थानीय डाईट हॉल में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया जिसके मुख्यातिथि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर थे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त लोकेन्द्र चैहान ने की। इस अवसर पर बोलते हुए ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने कहा कि 18 वर्ष से उपर के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि उनका मत अमूल्य है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष दुनियां का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यहां प्रत्येक 18 से उपर के व्यक्ति को चुनाव में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को बिना किसी दबाव में निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मत का प्रयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि मतदाता के हाथ में अपनी पसंद का विधायक अथवा सांसद चुनने का अधिकार आ जाता है इसलिए प्रत्येक मतदाता को मताधिकार एक पवित्र कर्तव्य समझते हुए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोकप्रिय सरकार चुनी जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता बनने के उपरान्त सभी मतदाताओं को चुनावों में मतदान के समय अपना मताधिकार प्रयोग करना चाहिए खासतौर से युवाशक्ति जिनके हाथों में भारत का भविष्य है इस पवित्र कार्य मे अपना सक्रिय योगदान देकर समाज को भी इस बारे में प्रेरित करना चाहिए। अतिरिक्त उपायुक्त लोकेन्द्र चैहान ने कहा कि भारत वर्ष के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर चुनावों के माध्यम से सरकारें बनी लेकिन अब मतदाताओं में उदासीनता आ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को चुनावी प्रक्रिया बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए तथा लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं को जागरूक एवं सम्मानित करना है। उन्होंने कहा कि ज़िला सिरमौर में इस वर्ष इसे ज़िला स्तर पर तथा बूथ स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज बूथ स्तर पर प्रत्येक बूथ पर नए मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र दिये जा रहे हैं तथा ज़िला स्तर पर नगर परिषद् के नाहन के अंतर्गत पड़ने वाले 22 मतदान केन्द्रों के नए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र वितरित किये गये। उन्होंने बताया कि इस समारोह में मतदाताओं को सम्मानित एवं जागरूक करने के अतिरिक्त यदि कोई पात्र व्यक्ति 1 जनवरी, 2011 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो चुका होगा तथा उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होतो उनसे प्रारूप 6 मौके पर ही भरवाकर लिए गए ताकि उनका नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके।

इस अवसर पर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने मतदाताओं को अपने मत का सही उपयोग करने की शपथ दिलाई तथा नए मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र वितरित किये। इस मौके पर सहायक आयुक्त हिमीश नेगी, ज़िला राजस्व अधिकारी ज्योति राणा, तहसीलदार चुनाव राजेन्द्र कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार पियूष शर्मा, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 अनिल गुप्ता के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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