नाहन: हिमाचल प्रदेश में अनेक बेटिओं को परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण विवाह में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है । हिमाचल प्रदेश में ऐसी सभी बेटियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जय राम ठाकुर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई है, जिसे मुख्यमंत्री शगुन योजना के नाम से जाना जाता है । इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 31000 रूपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। अब इस योजना से अनेकों बेटियां लाभान्वित भी हुई हैं।

जिला सिरमौर के विकास खण्ड राजगढ़ की ग्राम पंचायत नेहर पाब के गांव पीडग के कमल राज, जोकि एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, का कहना है कि वह अपनी बेटी के विवाह के लिए धनराशि नहीं जुटा पा रहे थे और आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उनकी बेटी के विवाह में मुश्किलें आ रही थी।
कमल राज ने बताया कि इसी बीच उन्हें ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बी.पी.एल. एवं गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 31000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय राजगढ़ में आवेदन किया जिसके उपरांत उन्हें 31000 रूपये का अनुदान विभाग के माध्यम से प्राप्त हुआ।

कमल राज ने बताया कि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के विवाह के लिए इस तरह कहीं से कोई धन राशि प्राप्त होगी और वह अपनी बेटी का विवाह बिना कर्ज लिए कर पाएंगे। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा गरीब एवं बेसहारा बेटियों के विवाह के लिए आरम्भ की गई मुख्यमंत्री शगुन योजना ने उनकी बेटी के विवाह के लिए धनराशि उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने बताया कि अब उनकी बेटी अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतित कर रही है। उन्होंने गरीब एवं निर्धन परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि प्रदान करने के उदे्दश्य से शुरू की गई इस योजना के लिए प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री शगुन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी आभा पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के अन्तर्गत विकास खंड राजगढ़ की 17 युवतियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है, जिसके तहत विभाग द्वारा 5,27,000 रूपये की विवाह अनुदान राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी के माता-पिता या अभिभावक अथवा बेसहारा होने की स्थिति में बेटी स्वयं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में अथवा आंगनवाडी वर्कर या सुपरवाईज़र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विवाह से एक महीने पहले या विवाह के छः महीने के भीतर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत यदि बेटी हिमाचल से बाहर भी विवाह करती है, तब भी वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वधू की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बेटियां सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

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