मंडी : जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने एसडीएम ऑफिस कोटली से मेन चौक कोटली तथा मैन चौक कोटली से एसबीआई कोटली तक ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जारी की हैं जो कि तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।

जिला दंडाधिकारी मंडी द्वारा नो पार्किंग जोन घोषित करने से एक माह पहले इसको लेकर प्रारूप अधिसूचना जारी की गई थी। प्रारूप अधिसूचना में इस बारे किसी को कोई आपत्ति होने पर लिखित में आपत्तियां मांगी गई थी। परन्तु निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने पर एसडीएम ऑफिस कोटली से मेन चौक कोटली तथा मैन चौक कोटली से एसबीआई कोटली तक नो पार्किंग जोन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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